जर्मनी में इस्लामी दफ़न
ग़ुस्ल, कफ़न, नमाज़-ए-जनाज़ा, मक्का की ओर मिट्टी की क़ब्र। और जर्मन क़ानून, जो तय करता है कि दफ़न कब हो सकता है।
हेसेन का क़ानून क्या कहता है
- 48 घंटेमृत्यु के बाद, दफ़न का सबसे जल्दी समय
- 10 दिनइसके भीतर दफ़न हो जाना ज़रूरी है
- 36 घंटेइसके भीतर मय्यत का शवगृह में होना ज़रूरी है
इसमें समय क्यों लगता है
हेसेन में मिट्टी में दफ़न मृत्यु के कम से कम अड़तालीस घंटे बाद ही अनुमत है और अधिकतम दस दिन के भीतर होना चाहिए। अड़तालीस घंटे केवल असाधारण मामलों में कम किए जा सकते हैं। इसके अलावा मृत्यु के अधिकतम छत्तीस घंटे बाद मय्यत का शवगृह में होना ज़रूरी है।
यह जल्द दफ़न के इस्लामी हुक्म से टकराता है। यह टकराव ख़त्म नहीं हो सकता, पर समय कम किया जा सकता है। हम मृत्यु प्रमाणपत्र और क़ब्रिस्तान पंजीकरण एक के बाद एक नहीं, साथ-साथ करवाते हैं।
दफ़न कब होगा, यह सामान्य रूप से नहीं कहा जा सकता। यह इस पर निर्भर करता है कि मय्यत कब सौंपी जाती है और परिवार कब तैयार है। हम कागज़ात ऐसे तैयार रखते हैं कि हमारी वजह से देर न हो।
ताबूत के साथ या बिना
जहाँ संभव हो, बिना ताबूत
सुन्नत के अनुसार मय्यत को कफ़न में, बिना ताबूत दफ़न किया जाता है। हेसेन में धार्मिक कारणों से यह अपवाद के रूप में संभव है। नगरपालिका फ़ैसला करती है, स्वास्थ्य विभाग की राय ली जाती है।
जहाँ संभव न हो, ताबूत के साथ
जहाँ संभव न हो, वहाँ साधारण ताबूत इस्तेमाल होता है और मय्यत को कफ़न में उसके अंदर रखा जाता है।
आप जिस क़ब्रिस्तान के बारे में सोच रहे हैं वहाँ यह संभव है या नहीं, यह हम तारीख़ से पहले नगरपालिका से तय कर लेते हैं। कॉल करें और जगह बताएँ, हम बता देंगे वहाँ क्या नियम हैं।
क़ब्र
क्षेत्र के कई शहरों में मुस्लिम क़ब्रिस्तान हिस्से हैं; आपके लिए कौन-सा उपयुक्त है यह निवास स्थान पर निर्भर करता है और हम आपके साथ तय करते हैं। क़ब्र ऐसे खोदी जाती है कि मय्यत दाईं करवट मक्का की ओर चेहरा किए लेटे। क़ब्र की सुरक्षा अवधि संबंधित शहर के क़ब्रिस्तान नियमों से तय होती है।
हम क्या संभालते हैं
जर्मनी के भीतर दफ़न की स्थिति में हम संभालते हैं:
- परिजनों को व्यक्तिगत सलाह और देखभाल
- मय्यत को लेना
- शरई ग़ुस्ल
- सभी ज़रूरी औपचारिकताओं में मदद और उन्हें पूरा करना
- सभी ज़रूरी प्रक्रियाओं का संगठन और तालमेल
- जनाज़े और दफ़न की व्यवस्था
- दफ़न तक साथ
- एक साधारण क़ब्र-पट्टिका
आपके राज्य में क्या नियम हैं
दफ़न क़ानून राज्य का क़ानून है। कितना इंतज़ार करना होगा और क्या बिना ताबूत दफ़न की अनुमति है, यह सोलह अलग-अलग क़ानूनों में लिखा है, और अंतर काफ़ी बड़े हैं।
- हेसेन हमारा कार्यालय, नॉय-ईज़नबुर्ग (जर्मन में)
- राइनलैंड-फ़ाल्त्स 27.09.2025 से नया क़ानून (जर्मन में)
अन्य राज्य धीरे-धीरे जोड़े जाएँगे। तब तक: कॉल करें और बताएँ कि दफ़न कहाँ होना है, हम वहाँ की स्थिति जानते हैं।